SAGAR : नाबालिक के अपहरण के मामले में आरोपी मामा को सजा , पास्को एक्ट का फैसला , रहली

नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी मामा को कारावास व अर्थदंड की सजा
   विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट का फैसला


रहली -- नाबालिग का अपहरण कर जंगल ले जाकर बुरी नियत से पकड़ने व नाबालिक के साथ मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने आरोपी मामा को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले मे शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजक लोकेश दुबे ने की अभियोजना के अनुसार 27 जून 2021 को नाबालिग की मां अपनी बहिन की शादी में मुहली ग्राम आई थीं जहां बिदाई के बाद नाबालिग को इधर उधर उसके परिजनों ने तलाश किया तो नाबालिग की बड़ी बहिन ने बताया कि मामा शफीक खान उसे बाइक पर ले गया है। देर तक घर वापिस ना आने पर रहली पुलिस थाना में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। दूसरे दिन किशोर जंगल में मिली जहां किशोरी ने बताया कि मामू जंगल में लाया है तथा उसे बुरी नियम से पकड़ते हुए मारपीट की है। पुलिस ने विवेचना कर मामला न्यायालय में पेश किया जहां पर सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 363 व 354 में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास, 323 में तीन माह के कारावास व एक-एक हजार रूपए के अर्थदंण्ड से दंडित किया है। 

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