SAGAR : पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास,पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग "TOP NEWS"

पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास,पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग


 रहली-/ पिता के हत्यारे पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश रहली आर प्रजापति के द्वारा आजीवन सश्रम कारावास एवं एक हजार  रुपए के दंड से दंडित किया है।हत्या के आरोपी पुत्र ने अपने पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी जिससे पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक रहली विजय तिवारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति के द्वारा सबूतों और मृतक के मरणासन्न बयानों के आधार पर सत्र प्रकरण क्रमांक 8/20 अपराध क्रमांक 535/19 धारा 302 में पिता रमेश दुबे की हत्या के आरोपी पुत्र प्रदीप दुबे को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के दंड से दंडित किया गया है।रहली थानाक्षेत्र के ग्राम खैराना में 26 अक्टूबर के रात्रि करीब 9 से 10 बजे के बीच प्रदीप दुबे का अपने पिता रमेश दुबे से मकान एवं रुपयों को लेकर विवाद हो गया इसी दौरान प्रदीप दुबे ने पिता रमेश दुबे को पेट्रोल डालकर आग लगा दी।गंभीर रूप से घायल रमेश दुबे की इलाज के दौरान दिनाँक 31 अक्टूबर को म्रत्यु ह्यो गई थी।म्रतक के मरनासन्न बयानों और सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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